'कहीं से बदन दिखा या पुरुषों को देखा तो...'; महिलाओं के लिए तालिबान के 5 नए तुगलकी फरमान
Taliban New Restrictions on Women: अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार ने महिलाओं पर और ज्यादा पाबंदी लगा दी हैं। नया कानून पारित करके महिलाओं के लिए एक और तुगलकी फरमान जारी किया है, जिसके तहत महिलाओं पर 3 प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। 100 से ज्यादा पेजों का एक आदेशपत्र सरकार की ओर से जारी किया गया है, जिसमें किए गए प्रावधान महिलाओं की रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना देंगे। वहीं आदेशपत्र में नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश भी शामिल है। उल्लंघन करने वाली महिलाओं को गलती की सख्त सजा भुगतनी होगी।
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महिलाओं पर लगाई गई ये पाबंदिया
टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, तालिबान सरकार की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि महिलाएं अपना पूरा शरीर कवर करेंगी। इस समय उन्हें अपना बदन पूरी तरह ढकना होगा। चेहरा तक कवर करके रखना होगा। इसके लिए महिलाएं हिजाब नहीं पहनेंगी, क्योंकि हिजार सिर-बाल और गर्दन को कवर करता है, बाकी शरीर नहीं। अगर कहीं से कुछ भी दिखा तो सजा भुगतनी होगी। महिलाओं के अजनबी पुरुषों को देखने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। उन्हें कहा गया है कि वे अपने पति या रिश्तेदार के अलावा अजनबी आदमी की मौजूदगी में ऊंची आवाज में नहीं बोलेंगी। उनकी आवाज घर के बाहर तक सुनाई नहीं देनी चाहिए। उनकी पढ़ाई और गाने गुनगुनाने पर भी बैन रहेगा।
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महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनिवार्य बताया
पूर्व सिविल सेवक ज़ैनब ने राजधानी काबुल से द टेलीग्राफ को बताया कि साल 2021 में महिलाओं के खिलाफ यह कानून पारित हुआ था, लेकिन इसे अब संशोधित करके लागू किया गया है। सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा नए संशोधित कानून को मंजूर कर चुके हैं। तालिबान सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मौलवी अब्दुल गफर फारूक ने इसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए, सदाचार को बढ़ावा देने और महिलाओं के प्रति अपराधों को खत्म करने के लिए उठाया गया कदम बताया है।
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नियमों के उल्लंघन की सजा भी तय हुई
टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, तालिबान सरकार ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि अगर किसी महिला ने नए नियमों का उल्लंघन किया तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। उस महिला की प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है। चाहे वह नियम उल्लंघन के समय मायके में हो या ससुराल में हो। कुंवारी हो या शादीशुदा हो, प्रॉपर्टी जब्त होगी। इतना ही नहीं, आदेश उल्लंघन करने वाली महिला को 3 दिन के लिए पुलिस हिरासत में रहना पड़ेगा।
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