विदेश जाने वालों को अब देना होगा क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, जानें ब्लैक मनी एक्ट का नया नियम कब से होगा लागू?
Black Money Clearance Certificate: अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं तो पहले आपको ब्लैक मनी एक्ट के तहत क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। आपने सभी कर देनदारियों का भुगतान कर दिया है, इसके बारे में आपको बताना होगा। नया नियम एक अक्टूबर से देश में लागू होगा। जिसके बाद भारतीयों को विदेश जाने से पहले ब्लैक मनी एक्ट के तहत क्लीयरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। बजट में इसको लेकर कड़ा प्रावधान किया गया है। अब आयकर (IT) अधिनियम की धारा 230 के तहत नया नियम लागू किया गया है। अब कोई भी व्यक्ति कर अधिकारियों से प्रमाण पत्र लिए बिना विदेश नहीं जा सकेगा।
विदेश जाने के इच्छुक व्यक्ति को बताना होगा कि उनके पास कोई बकाया कर देनदारी नहीं है। बकाया का भुगतान करने के लिए सही व्यवस्था कर दी है। पूर्ववर्ती प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट कर अधिनियम और खर्चों संबंधी कर अधिनियमों पर भी यह नियम लागू होगा। इस सर्टिफिकेट को आयकर अधिकारी तब मांग सकता है, जब उसे आपको लेकर कोई संदेह हो। विशेषज्ञों के अनुसार अभी इस नियम के लागू होने की अधिसूचना नहीं आई है। जब अधिसूचना आएगी, तब इसके बारे में अधिक पता लगेगा।
3 लाख तक की आय को टैक्स से किया गया बाहर
मोदी सरकार के तीसरे आम बजट में 3 लाख तक की आय को टैक्स के दायरे से बाहर किया गया है। बजट में कैंसर की 3 दवाओं पर भी शुल्क समाप्त किया गया है। नई टैक्स व्यवस्था में मानक कटौती को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है।
केंद्र सरकार ने बजट को लेकर दावा किया था कि गरीब, महिलाओं, यूथ और किसानों पर फोकस किया गया है। विश्व में परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया है। इसका लाभ देश के 80 करोड़ लोग ले रहे हैं।