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US Election 2024: ट्रंप चुनाव जीते तो क्या खारिज हो जाएंगे मुकदमे, जानें क्या कहता है अमेरिकी कानून?

US Presidential Election 2024: डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। कमला हैरिस से उनको राष्ट्रपति चुनाव में कड़ी टक्कर मिल रही है। अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में जीत जाते हैं तो क्या उनके खिलाफ चल रहे मामले खारिज हो जाएंगे? इसके बारे में जानते हैं।
02:45 PM Nov 05, 2024 IST | Parmod chaudhary
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Kamala Harris And Donald Trump

US Election 2024: अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को कमला हैरिस से कड़ी चुनौती मिल रही है। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। सवाल यह है कि अगर ट्रंप को जीत मिली तो क्या उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले खारिज हो जाएंगे? कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप अगर राष्ट्रपति बन जाते हैं तो उनके खिलाफ चल रहे केस खारिज भी हो सकते हैं, वहीं, कई मामलों में सजा कम हो सकती है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। विशेषज्ञ मानकर चल रहे हैं कि अगर ट्रंप जीते तो उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों को खारिज किया जा सकता है। ट्रंप के खिलाफ कुछ संघीय मामले भी चल रहे हैं।

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एक मामले में ठहराए जा चुके दोषी

ट्रंप पर फिलहाल न्यूयॉर्क हश मनी केस, वर्गीकृत दस्तावेज और चुनाव में हस्तक्षेप को लेकर मामले विचाराधीन हैं। एबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के ट्रायल डिविजन के पूर्व प्रमुख करेन फ्रीडमैन एग्निफिलो ने ट्रंप की जीत को लेकर बयान जारी किया है। करेन के अनुसार अगर ट्रंप जीते तो सभी ट्रायल बंद हो जाएंगे। ट्रंप को एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को कथित तौर पर एक लाख 30 हजार डॉलर (10935405 रुपये) की राशि देने के मामले रिकॉर्ड में हेराफेरी करने पर दोषी ठहराया गया था।

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स्टॉर्मी ने ट्रंप पर एक दशक पहले यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया था। यह पैसा 2016 में ट्रंप के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से पहले दिया गया था। ट्रंप ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया था। इस मामले में ट्रंप को 4 साल की जेल हो सकती है। 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव संपन्न होना है। ट्रंप को इस मामले में 26 नवंबर को सजा सुनाई जा सकती है। मैनहट्टन के जज जुआन एम मर्चेन ने सितंबर में ट्रंप को राहत देते हुए सजा स्थगित करने का ऐलान किया था।

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मौजूदा राष्ट्रपति पर नहीं चलता केस

उन्होंने कहा था कि पूर्व राष्ट्रपति को फिलहाल दंडित करना चुनाव में हस्तक्षेप करने के बराबर होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक ट्रंप को जेल नहीं भेजा जाएगा। जज मर्चेन हल्की सजा उनको सुना सकते हैं। न्याय विभाग के विशेष वकील जैक स्मिथ भी ट्रंप पर दो संघीय मामले दायर कर चुके हैं। 2020 चुनाव में ट्रंप पर चार संघीय आरोप लगे थे। यूएस को धोखा देने की कोशिश, सरकारी कार्रवाई में बाधा डालने की साजिश, अधिकारों के खिलाफ साजिश आदि के आरोप उन पर लगे थे। विशेष वकील स्मिथ के आरोपों के बाद अब इन मामलों में ट्रायल रुक चुका है। न्याय विभाग की नीति भी है कि किसी मौजूदा राष्ट्रपति के खिलाफ़ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ऐसे में अगर ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उनके खिलाफ दर्ज सभी केस खारिज हो जाएंगे।

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