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ATM से पैसे निकालने के नियमों को न करें इग्नोर! वरना ढीली हो सकती है जेब

Atm dispense and damaged note exchange process: एटीएम से पैसे निकालने को लेकर क्या कहते हैं RBI के नियम। कटे-फटे नोट मिलने के बाद आप चाहें तो बैंक या आरबीआई के इशयू ऑफिस में जाकर इसे बदलवा लें। जानिए इसका प्रोसेस।
07:32 PM May 10, 2024 IST | Deeksha Priyadarshi
atm से पैसे निकालने के नियमों को न करें इग्नोर  वरना ढीली हो सकती है जेब
RBI Rules

Bank Charges for atm transaction: क्या आप जानते हैं कि एटीएम से पैसे निकालने के कई नियम होते हैं। हर महीने इसके कुछ लीमिट होते हैं। वही अगर वो लिमिट एक्सीड हो जाए तो RBI के रूल्स के अनुसार हर ट्रांजैक्शन पर 21 रुपए देने होंगे। इसके अलावा एटीएम से अगर कटे-फटे या नकली नोट निकल जाए तो घबराएं की जरूरत नहीं है। आप इन प्रोसेस को फॉलो कर के नोटों को बदलवा सकते हैं।

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जानिए कौन सा बैंक चार्ज करता है कितने पैसे

सभी बैंक RBI के नियमों के अलावा भी पैसे ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करते हैं। हर महीने 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन के बाद पंजाब नेशनल बैंक 21 रुपए के अलावा भी टैक्स के तौर पर 9 रुपए चार्ज करता है। वही एसबीआई 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन के बाद एसबीआई एटीएम से पैसे निकालने पर 10 और दूसरे एटीएम पर 20 रुपए चार्ज किए जाते हैं। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई मेट्रो शहर में 3 और बाकी जगहों पर 5 ट्रांजैक्शन के बाद 21 रुपए के अलावा 8.5 रुपए चार्ज करता है।

क्या है नोट बदलने की प्रक्रिया

एटीएम से पैसे निकालने के बाद कटे-फटे नोट निकल जाए तो इसे उस बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं, जिस बैंक से वो एटीएम लिंक्ड है। इसके लिए आपको बस एक एप्लीकेशन लिखनी होगी। इस एप्लिकेशन में आपको पैसे निकालने की तारीख, समय और जिस एटीएम से पैसे निकले हैं उसकी डिटेल्स देनी होगी। डिटेल्स  को सत्यापित करते ही बैंक तुरंत नोट बदल देगा।

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नकली नोट निकल जाए तो क्या करें

अगर एटीएम से नकली नोट निकल जाए तो मार्केट में चलाने की कोशिश करने के बजाए, जिस समय नोट निकाले गए हैं, उसी समय एटीएम को उलट-पुलट कर दिखाएं। बैंक में नकली नोट और रसीद लेकर जाएं। बैंक जांच करने के बाद नोट बदल देगा। अगर ज्यादा कैश निकाला है तो आरबीआई इश्यू ऑफिस से नोट एक्सचेंज होंगे।

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क्या कहते हैं RBI के नियम

आरबीआई के नियम के अनुसार आसानी से किसी बैंक ब्रांच या रिजर्व बैंक के कार्यालय से नोटों की बदली करवा सकते हैं। RBI के नियम के नियम के अनुसार आप एक बाद में 5 हजार के वैल्यू वाले 20 नोट ही एक्सचेंज कर सकते हैं। हालांकि बैंक उन नोटों को नहीं बदलता, जो बहुत ज्यादा फटे या जले हुए हो। ऐसे नोटों को RBI के इश्यू ऑफिस में ही जमा करवाया जा सकता है।

जान लीजिए एसबीआई के नियम

एसबीआई के एटीएम में नोट शॉर्टिंग मशीन से चेक कर के नोटों को डाला जाता है। ऐसे में नोटों के खराब निकलने की संभावना कम होती है। इसके बावजूद अगर नोट खराब निकलते हैं तो बैंक के ब्रांच से नोटों को बदल सकते हैं। आरबीआई के नियम के अनुसार अगर कोई भी बैंक नोट बदलने से मना कर दे तो उसपर 10 हजार का जुमार्ना चार्ज किया जाएगा।

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