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Income Tax Return: आपको कौन सा ITR Form भरना चाहिए? फाइल करने से पहले जान लें कौन-सा बेस्ट

Income Tax Return Form Types: अगर आपने भी अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है और अलग-अलग फॉर्म को लेकर कंफ्यूज हैं तो आपकी परेशानी दूर हो सकती है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के कुल 7 फॉर्म हैं। जानें आपको कौन-सा आईटीआर फॉर्म चुनना चाहिए?
06:01 PM May 04, 2024 IST | Prerna Joshi
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ITR Form Types And Their Eligibility

ITR Form Types And Their Eligibility: भारत में इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। इससे पहले हर किसी को अपना आईटीआर फाइल कर लेना चाहिए। इस बीच कई लोगों के दिमाग में फॉर्म को लेकर कन्फ्यूजन है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए ITR फॉर्म उपलब्ध करा दिए हैं। अब टैक्सपेयर अपना फॉर्म चुनकर आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इससे पहले जान लें कि आपको कौन-सा फॉर्म भरना चाहिए?

ITR-1 या सहज फॉर्म 

ITR-1 जिसे सहज फॉर्म भी कहा जाता है। यह फॉर्म उनके लिए होता है जिन्हें हर महीने सैलरी मिलती है। इसको आम निवासी व्यक्ति (हिंदू अविभाजित परिवार को छोड़कर) दाखिल कर सकता है जिसकी सालाना इनकम 50 लाख रुपये से कम है। हालांकि यह कमाई पेंशन, सैलरी या बाकी सोर्सेज से भी हो सकती है। घर या प्रॉपर्टी से कमाने वाले और खेती से 5000 रुपये की कमाई करने वाले भी यह फॉर्म भर सकते हैं।

दूसरी तरफ, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से कमाई, बिजनेस या अनलिस्टेड कंपनियों में इन्वेस्टमेंट, कैपिटल गेन करने वाले, HNI (High Net Worth Individuals) निवेशक और किसी कंपनी का डायरेक्टर इस फॉर्म को नहीं भर सकता।

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ITR-2

अगर आपकी एनुअल इनकम 50 लाख रुपये से ज्यादा है तो ITR-2 फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम से न आ रही हो। इसके अलावा, कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म, एक से ज्‍यादा हाउस प्रॉपर्टी से कमाई करने वाले, 5000 रुपये से ज्‍यादा कमाई करने वाले किसान, लॉटरी या लीगल गैंबलिंग से कमाई, घुड़सवारी की सट्टेबाजी से इनकम, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले या किसी कंपनी के डायरेक्‍टर इस फॉर्म को चुन सकते हैं।

ITR-3

इसे वह लोग या HUF भर सकते हैं जो बिजनेस या पेशे से कमाते हैं। इसके साथ-साथ आईटीआर-2 से होने वाली कमाई भी इसमें शामिल है। अनलिस्टेड कंपनियों में शेयर से कमाने वाले लोगों को भी यही फॉर्म भरना चाहिए।

ITR-4

यह फॉर्म उन लोगों, HUF (Hindu Undivided Family) और फर्मों (LLP के अलावा) के लिए है जो रेजिडेंट्स हैं और जिनकी टोटल इनकम ₹50 लाख तक है। इसके साथ-साथ बिजनेस और पेशे (Profession) से कमाने वाले जिसकी गणना धारा 44AD, 44ADA या 44AE के तहत की जाती है उन्हें भी यही फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा टैक्सपेयर खेती से ₹5,000 तक ही कमाता हो तो वह इसी फॉर्म को चुने।

ITR-5

इस फॉर्म को किसी भी एचयूएफ (Hindu Undivided Family) या कंपनी को छोड़कर कोई भी फाइल कर सकता है। उदाहरण से बताएं तो एलएलपी, फर्म, एओपी, बिजनेस ट्रस्ट, इंवेस्टमेंट फंड आदि।

ITR-6

वे कंपनियां जो आईटीआर-7 फॉर्म के तहत रिटर्न फाइल नहीं कर सकती। वे इस फॉर्म का इस्तेमाल करती हैं।

ITR-7

अधिनियम में बताए गए धार्मिक ट्रस्ट, राजनीतिक पार्टियां, रिसर्च एसोसिएशन, न्यूज एजेंसी या इस तरह के बाकी संगठन या कंपनियां इस फॉर्म को भर सकते हैं।

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