Mutual Fund में इन्वेस्ट करके होना चाहते हैं मालामाल; जानिए डायरेक्ट प्लान में कैसे कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट
Mutual Fund: म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए हम खास कर दे प्लान का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें डायरेक्ट और रेगुलर प्लान शामिल हैं। इन दोनों प्लान की अपनी-अपनी खासियत है। मगर ज्यादातर लोगों को इस बात को लेकर हमेशा समस्या रहती है कि डायरेक्ट प्लान से वे कैसे म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं? आज हम इस आर्टिकल में आपको बताएंगे कि आप डायरेक्ट प्लान से कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइये इसके बारे में जानते हैं।
क्या है डायरेक्ट प्लान?
जब कई बिना किसी डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट के सीधे म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता है, तो उसे 'डायरेक्ट प्लान' से निवेश करना कहा जाता हैं। 'डायरेक्ट प्लान' म्यूचुअल फंड स्कीम का हिस्सा हैं, मगर डायरेक्ट प्लान में रेगुलर प्लान से कम खर्च होता है, क्योंकि इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूटर/एजेंट शामिल नहीं होता है।
ऐसे में आपको किसी डिस्ट्रीब्यूटर/एजेंट को कोई पैसे या कमीशन नहीं देना होता है और ये पैसे आपकी स्कीम के रिटर्न में वापस जोड़ दिया जाता है। इसलिए, डायरेक्ट प्लान का एक अलग NAV होता है, जो 'रेगुलर' प्लान के NAV से अधिक होता है।
कौन कर सकता है निवेश?
अब सवाल उठता है कि इसमें कौन निवेश कर सकता है? बता दें कि डायरेक्ट प्लान उन लोगों के लिए है जो किसी डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट की मदद के बिना सीधे म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है , जिसे आप कोई प्रोडक्ट सीधे मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे हैं। इससे आपकी लागत भी कम होती है। हालांकि इसके लिए आपको म्यूचुअल फंड की समझ होनी जरूरी है, क्योंकि अगर आप गलत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है।
कैसे करें इन्वेस्ट?
अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट या स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म या म्यूचुअल फंड यूटिलिटी (MFU) या दूसरे अलग-अलग डिजिटल चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन डायरेक्ट प्लान में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऑनलाइन पोर्टल भी हैं जो डायरेक्ट प्लान में निवेश करने की सुविधा देते हैं।
इसके साथ ही कई बैंक अपने इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल पर MF प्लान में निवेश करने का ऑप्शन देते हैं। आप डायरेक्ट प्लान के लिए फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म का उपयोग करके भी निवेश कर सकते हैं, जिसे उस म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर सर्विस सेंटर, ब्रांच या उसके रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (RTA) में चेक या डिमांड ड्राफ्ट के साथ जमा किया जा सकता है।
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