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निवेशकों को SEBI ने किया सावधान, बात न मानना पड़ सकता है बहुत भारी

Stock Market: शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों के हित के लिए बाजार नियामक सेबी समय-समय पर कदम उठता रहता है। सेबी ने एक सर्कुलर जारी करते हुए निवेशकों को नॉन-रजिस्टर्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से दूर रहने को कहा है।
02:20 PM Dec 07, 2024 IST | News24 हिंदी
निवेशकों को sebi ने किया सावधान  बात न मानना पड़ सकता है बहुत भारी
SEBI

SEBI Strict Warning: बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने शेयर बाजार में निवेश करने वालों को सावधान किया है। SEBI की तरफ से कहा गया है कि निवेशकों को नॉन-रजिस्टर्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बचना चाहिए, जो अनलिस्टेड डेट सिक्योरिटीज ऑफर कर रहे हैं। सेबी ने इन्वेस्टर्स को इन प्लेटफॉर्म के खतरों के बारे में आगाह करते हुए एक सर्कुलर जारी किया है।

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पर्याप्त मैकेनिज्म नहीं

सेबी ने कहा है कि ऐसे प्लेटफॉर्म किसी भी रेगुलेटरी या निगरानी के तहत नहीं आते हैं। इनमें निवेशकों की बुनियादी सुरक्षा या निवेशकों की शिकायतों का निपटारा करने वाले मैकेनिज्म का अभाव है। लिहाजा निवेशकों को ऐसे नॉन-रजिस्टर्ड प्लेटफार्मों पर लेनदेन से बचना चाहिए। निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे केवल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) द्वारा अधिकृत ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म संचालित करने वाले सेबी-पंजीकृत स्टॉकब्रोकर के माध्यम से ही लेनदेन करें।

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नियमों का उल्लंघन

बाजार नियामक ने कहा है कि नॉन-रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पर लेनदेन से जुड़े विवाद में निवेशकों को पर्याप्त सहायता भी मुश्किल हो जाएगी। सेबी ने आगे कहा है कि ऐसे प्लेटफॉर्म कई कानूनों का उल्लंघन करते हैं, जिनमें कंपनी अधिनियम, 2013 और गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों और बाजार प्रथाओं पर सेबी के नियम शामिल हैं।

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SEBI की चिंता

रेगुलेटरी निगरानी का अभाव: ऐसे प्लेटफॉर्म सेबी की विनियामक निगरानी के अधीन नहीं हैं, जिससे निवेशकों को गंभीर जोखिम हो सकता है।
निवेशक सुरक्षा का अभाव: इन प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले निवेशकों को रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेश करने वालों के समान स्तर की सुरक्षा नहीं मिल सकती है।

निवेशकों को सलाह

सावधानी बरतें: निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे नॉन-रजिस्टर्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए अनलिस्टेड डेट सिक्योरिटीज में निवेश करने से बचें।
रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें: निवेशक बीएसई या एनएसई द्वारा अधिकृत सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकरों द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें।
संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करें: यदि निवेशकों को कुछ भी संदिग्ध लगता है तो उसकी तुरंत रिपोर्ट बाजार नियामक को करनी चाहिए।

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