CG: बड़े स्कूलों में पढ़ेंगे श्रमिकों के बच्चे, तीन नई योजनाओं पर लगी मुहर
Atal Utkrishta Shiksha Yojana: छत्तीसगढ़ की साय सरकार लगातार विकास कार्यों को करने में जुटी हुई है। इसी के तहत प्रदेश के श्रमिकों के लिए भी कई काम किए जा रहे हैं। इसी में प्रदेश के अंदर अलग-अलग योजनाएं चल रही हैं।
श्रमिकों के बच्चे भी अब संपन्न परिवार के बच्चों के साथ बड़े स्कूलों में पढ़ाई कर पाएंगे। ऐसे बच्चों के लिए विष्णुदेव सरकार राज्य स्थापना के अवसर पर एक नवंबर से अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के साथ निर्माण श्रमिकों के लिए दो नई योजनाओं का अनुमोदन किया गया।
प्रदेश के 28 लाख निर्माण श्रमिकों के लिए विष्णुदेव सरकार तीन नई योजनाओं की शुरुआत करने जा रही है। तीन नई योजनाओं का अनुमोदन शुक्रवार को श्रम मंत्री सह अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल लखन लाल देवांगन की अध्यक्षता में हुई रायपुर के मण्डल कार्यालय में आयोजित संचालक मंडल की तीसरी बैठक में लिया गया।
प्रदेश में निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना की प्रक्रिया की शुरुआत 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर होगी। इसी तरह निर्माण मजदूर परिवार सशक्तिकरण योजना, रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों और उनके बच्चों को उच्च शिक्षा आईआईटी, जेईई, नीट, सीए की परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग योजना की शुरुआत होगी।
इसके साथ ही प्रदेश के 26.68 लाख निर्माणी श्रमिकों और उनके बच्चों को कौशल उन्नयन के लिए निर्माण मजदूर परिवार सशक्तिकरण योजना भी प्रारंभ की जाएगी। बैठक में श्रम विभाग की सचिव अलरमेल मंगई डी, वित्त विभाग की विशेष सचिव शीतल वर्मा, बीओसी की सचिव सविता मिश्रा, मुख्य निरीक्षक सह श्रमायुक्त एसएस पैकरा सहित अन्य मौजूद रहे।
अन्य जिलों में शुरू होगी श्रम अन्न योजना
संचालक मंडल की बैठक में श्रम मंत्री सह अध्यक्ष लखन लाल देवांगन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की श्रमिक सम्मेलन में घोषणा अनुरूप शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना अंतर्गत सभी जिलों में योजना शुरू करने के निर्देश दिए गए। वर्तमान में 09 जिलों में कुल 33 भोजन केंद्र संचालित हैं।
सभी निर्माण श्रमिकों का होगा मेडिकल चेकअप
बोर्ड की बैठक में निर्माणी श्रमिकों और उनके परिवार जनों के मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण कराएं जाने पर भी मुहर लगी। स्वास्थ्य विभाग, ईएसआईसी से भी परीक्षण कराएं जाने का फैसला लिया गया। इससे 26 लाख से ज्यादा श्रमिकों को लाभ मिलेगी।
अब बिना रजिस्टर्ड श्रमिकों मिलेंगे 1 लाख रूपए
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु और दिव्यांग सहायता योजना के तहत बूथ रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिक को कार्यस्थल में दुर्घटना मृत्यु पर 5 लाख रूपए, स्थाई दिव्यांगत में ढाई लाख, सामान्य मृत्यु पर उनके वैध उत्तराधिकारी को एक लाख रूपए की राशि दी जाती है, लेकिन बिना रजिस्ट्री निर्माण श्रमिकों को मृत्यु उपरांत राशि देना का प्रावधान नहीं है।
बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया कि ऐसे श्रमिक की कार्यस्थल पर अगर मृत्यु होती है तो उनके परिवार को एक लाख की सहायता राशि दी जाएगी। 21 अक्टूबर को जिला महासमुन्द के श्रमिक परमानंद ध्रुव की ऊंचाई से गिर कर मौत हो गई थी। बोर्ड की बैठक में मृतक की पत्नी को एक लाख रूपये सहायता राशि दिए जाने का फैसला लिया गया।
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