'इतने आम आदमी हैं कि कभी सूट तक नहीं पहना', केजरीवाल के वकील की कोर्ट में अजब दलील
Arvind Kejriwal Common Man : दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ईडी की ओर से की गई शिकायत पर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी से राहत के लिए रोज एवेन्यू कोर्ट में याचिका डाली थी। इस याचिका पर गुरुवार और शुक्रवार को सुनवाई हुई। केजरीवाल के वकील ने निजी पेशी से राहत देने की अपील की। वहीं, ईडी के वकील ने दलील दी कि जब केजरीवाल ने खुद कहा था कि वह 16 मार्च को अदालत के सामने पेश होंगे तो अब क्यों राहत की मांग कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि केजरीवाल कितने आम आदमी हैं।
'केजरीवाल की शर्ट भी पैंट के बाहर रहती है'
इस मामले में केजरीवाल की ओर से अधिवक्ता राजीव मोहन और रमेश गुप्ता अदालत के सामने पेश हुए थे। ईडी के समन को लेकर गुप्ता ने केजरीवाल की सादगी के गुण गए। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कभी सूट नहीं पहना, कभी जूते नहीं पहने। उनकी शर्ट भी पैंट के बाहर रहती है। इतना आम आदमी कौन हो सकता है? उन्होंने कहा कि केजरीवाल दिन में तीन बार कपड़े नहीं बदलते, वह एक बेहद सामान्य व्यक्ति हैं। इसके साथ ही उन्होंने ईडी को पहले यह बताना चाहिए कि केजरीवाल के खिलाफ क्या आरोप हैं। उन्होंने ईडी के समन पर रोक लगाए जाने की मांग भी उठाई, जिसे लेकर ईडी ने विरोध जताया।
Gupta: He is a common man. Wo ek shirt pehente hai pant ke bahar nikaal ke. He is a indeed a common man. Dress nahi badalta bar bar din me, mehenge kapde nahi pehenta. #ArvindKejriwal #ED
— Live Law (@LiveLawIndia) March 15, 2024
सच में कोई आम आदमी इस तरह करता तो?
केस में ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि पिछली सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए थे। तब उन्होंने वादा किया था कि 16 मार्च को वह खुद पेश होंगे। अब सुनवाई से एक दिन पहले वह इससे राहत दिए जाने की मांग रहे हैं। एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल अदालत का अपमान कर रहे हैं और उन्हें बिल्कुल राहत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली मुख्यमंत्री इस बात करा दावा करते हैं कि वह एक आम आदमी हैं, लेकिन अगर कोई आम आदमी इस तरह की हरकत करता तो क्या अदालत उसे ऐसा करने की अनुमति देती?
कई समन नजरअंदाज कर चुके केजरीवाल
बता दें कि केजरीवाल को 16 मार्च को एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की अदालत के सामने पेश होना है। लेकिन, उन्होंने निचली अदालत की ओर से जारी किए गए दो समन को चुनौती दी है। बता दें कि दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी केजरीवाल को 8 समन भेज चुकी है, जिन्हें केजरीवाल ने नजरअंदाज किया है। इसे लेकर ईडी की ओर से अदालत में 2 बार शिकायत कराई जा चुकी है।
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