ED की किन दलीलों ने केजरीवाल को पहुंचाया तिहाड़? देखें स्पेशल जज के फैसले की कॉपी
Arvind Kejriwal: राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। 1 अप्रैल को ईडी की कस्टडी खत्म होने के बाद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट में सीएम केजरीवाल की तरफ से अधिवक्ता रमेश गुप्ता और ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एस.वी राजू पेश हुए।
कोर्ट में हुई तीखी बहस
दोनों पक्षों के बीच सोमवार सुबह कोर्ट में तीखी बहस हुई। ईडी ने कोर्ट में कहा कि शराब नीति घोटले से जुड़े मामले में अभी जांच चल रही है, ऐसे में अगर केजरीवाल कस्टडी से बाहर निकले तो वह मामले की जांच को प्रभावित कर सकते हैं। ईडी ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और केस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां छिपा रहे हैं। उधर, केजरीवाल के वकील ने ईडी के आरोपो को सिरे से खारिज कर दिया।
दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दिया फैसला
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्पेशल जज (पीसी एक्ट) कावेरी बावेजा ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रखने का फैसला सुनाया। बता दें सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 22 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले उन्हें 28 मार्च तक ईडी की कस्टडी में भेजा था। फिर 28 मार्च को जांच एजेंसी की मांग पर उनकी कस्टडी 1 अप्रैल तक बढ़ा दी थी।
ईडी के वकील ने अदालत में दी ये दलीलें
- केजरीवाल ने कस्टडी के दौरान पूछे सवालों का गोलमोल जवाब दिया है
- सीएम शराब नीति घोटाले से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण जानकारियां छिपा रहे हैं।
- केजरीवाल प्रभावशाली व्यक्ति हैं, बाहर निकलने के बाद वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
- शराब नीति घोटाला मामले में अभी जांच चल रही है। केजरीवाल को हिरासत में नहीं भेजा गया तो वह सुबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।
- वह शराब नीति घोटाला मामले की जांच में बाधा डाल सकते हैं।
- अभी मामले में केजरीवाल की संलिप्तता की जांच की जा रही है।
- केस में अन्य आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी की जानी बाकी है।