whatsapp
For the best experience, open
https://mhindi.news24online.com
on your mobile browser.
Advertisement

फिर तो दाऊद भी चुनाव लड़ेगा...जेल में कैद नेताओं की कैंपेनिंग पर हाईकोर्ट ने क्यों की यह टिप्पणी?

Jailed Politician Election Campaign PIL Reject: दिल्ली हाईकोर्ट ने दाऊद इब्राहिम का जिक्र करते हुए जेल में कैद नेताओं के चुनाव प्रचार की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका एक लॉ स्टूडेंट ने मार्च 2024 में दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है।
02:01 PM May 01, 2024 IST | Khushbu Goyal
फिर तो दाऊद भी चुनाव लड़ेगा   जेल में कैद नेताओं की कैंपेनिंग पर हाईकोर्ट ने क्यों की यह टिप्पणी

Delhi High Court Verdict on Jailed Politician Election Campaign: दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल में कैद नेताओं के चुनाव प्रचार को लेकर दायर जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी है। लॉ के स्टूडेंट अमरजीत गुप्ता ने याचिका दायर करके मांग की थी कि लोकसभा चुनाव 2024 चल रहे हैं तो जेल में कैद नेताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव प्रचार करने की अनुमति दी जाए।

Advertisement

वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका को मौलिक सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए खारिज कर दिया। याचिका गत 16 मार्च 2024 को दायर की गई थी। फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने जहां याचिकाकर्ता को उसकी मांग के लिए फटकार लगाई, वहीं अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जिक्र करते हुए विशेष टिप्पणी भी की, जिसे सुनकर हाईकोर्ट में मौजूद लोग भी चौंक गए।

यह भी पढ़ें:Exclusive: ‘मंगलसूत्र नहीं महंगाई मुद्दा’; Raj Babbar आखिर क्यों चाहते कि गुरुग्राम उन्हें सांसद चुने?

Advertisement

अपराधी अपनी राजनीतिक पार्टी बना लेंगे

जस्टिस ने कहा कि याचिकाकर्ता की मांग चौंकाने वाली है। वह चाहते हैं कि सजायाफ्ता, अपराधी किस्म के या वे नेता जिनके केस कोर्ट में विचाराधीन हैं, उन्हें चुनाव प्रचार की अनुमति दी जाए, लेकिन क्या वे जानते हैं कि अगर ऐसा किया गया तो अपराधी अपनी राजनीतिक पार्टी बना लेंगे। दाऊदी इब्राहिम भी चुनाव लड़ेगा। जेल में बैठकर अपना प्रचार करेगा। अगर ऐसा हुआ तो लोकतंत्र और संविधान तो भूल ही जाएं।

Advertisement

दूसरी ओर, हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पर उसकी मांग के लिए क्यों न सजा दी जाए? क्यों न याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया जाए? इसके जवाब में याचिकाकर्ता अमरजीत गुप्ता के वकील ने कहा कि वह एक स्टूडेंट है तो उसे छोड़ दिया जाए। उसके खिलाफ कोई एक्शन न लिया जाए। इसके जवाब में पीठ ने कहा कि वह अपने क्लाइंट को समझाएं कि संविधान के तहत क्या नियम हैं और लोकतंत्र क्या है?

यह भी पढ़ें:BJP-कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, बहिष्कार करते हैं; UP के राजपूत भड़के, जानें क्यों किया बॉयकॉट?

याचिका में क्या दावा किया गया था?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, लॉ स्टूडेंट अमरजीत गुप्ता द्वारा याचिका दायर करके मांग की गई थी कि जेल में कैद उन नेताओं को वर्चुअल इलेक्शन कैंपेनिंग करने दी जाए जो दोषी करार नहीं दिए गए हैं। जिनके केस अभी कोर्ट में विचाराधीन हैं। याचक ने दलील दी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद गिरफ्तार किया गया है। इससे आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। हाईकोर्ट स्थिति पर संज्ञान ले और एक राष्ट्रीय पार्टी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसकी मांग पर विचार करे।

यह भी पढ़ें:बड़े दिल वाली! PM मेलोनी, 30 दिन के बच्चे की जान बचाने के लिए भेजा सेना का प्लेन

Open in App Tags :
Advertisement
tlbr_img1 दुनिया tlbr_img2 ट्रेंडिंग tlbr_img3 मनोरंजन tlbr_img4 वीडियो