GRAP-1 क्या? जो दिल्ली में आज से लागू, जानें किन-किन चीजों पर लगी पाबंदियां
Delhi News: दिल्ली में बढ़ती सर्दियों के साथ AQI भी खराब होने लगता है। इसको सुधारने के लिए सरकार कई उपाय करती है। वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में GRAP-1 को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इस चरण में कई चीजों पर पाबंदी लगाई जाएगी, जिसमें खुले में कचरा जलाना, डीजल जनरेटर का सीमित इस्तेमाल, होटलों में कोयले या जलाई जाने वाली लकड़ी के उपयोग पर भी बैन लगाया जाएगा।
दिल्ली का AQI
मानसून के जाते ही दिल्ली की हवा में जहर घुलने लगा है। रविवार के बाद AQI खराब स्थिति में रहा। इसको सर्दियों की आमद का संकेत माना गया। इसके लिए पंजाब और हरियाणा में खेतों में पराली जलाने पर भी पाबंदियां लगाई जाती हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार को शाम 4 बजे AQI 234 (खराब) श्रेणी में दर्ज किया गया। रविवार शाम 4 बजे AQI 224 (खराब) दर्ज किया गया।
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GRAP-1 में क्या बंद रहेगा?
दिल्ली-NCR में जीआरएपी का स्टेज-1 लागू होगा। इसके तहत कुछ ऐसे कार्य होंगे जो बंद रहेंगे, जिसमें 500 वर्ग मीटर या उससे बड़े आकार के निजी निर्माण और डिमोलिशन प्रोजेक्ट पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक यूनिट और थर्मल पावर प्लांट पर भी कार्रवाई की जाएगी। प्रदूषण को देखते हुए पटाखे बनाने, उनका भंडारण करने और बिक्री पर भी पाबंदी रहेगी।
इसके अलावा पुराने पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों पर भी निगरानी रखी जाएगी। PUC के नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। खुले में कचरा जलाने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। इस दौरान कम से कम बिजली कटौती की जाएगी। वहीं, सड़कों पर धूल न उड़े उसके लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा।
क्या होता है GRAP-1?
जब AQI 200 के पार पहुंच जाता है तब ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (Graded Response Action Plan) का फेज I लागू किया जाता है। सर्दी के मौसम में प्रदूषण को कम करने के लिए इसको लागू किया जाता है। इसमें ज्यादातर धूल को कम करना, वेस्ट मैनेजमेंट, सड़कों की साफ-सफाई के जरिए प्रदूषण कम करने पर जोर दिया जाता है।
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