whatsapp
For the best experience, open
https://mhindi.news24online.com
on your mobile browser.

अरविंद केजरीवाल जेल से कब बाहर आंएगे‌? क्या शर्तों पर मिलेगी 'आजादी'; जानें पूरा प्रोसेस

Arvind Kejriwal Releasing Process: अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। अब उनके जेल से बाहर आने का समर्थकों और AAP को इंतजार है। ऑर्डर जारी होने के बाद केजरीवाल को जेल से कब रिहा किया जाएगा, आइए पूरा प्रोसेस जानते हैं?
03:01 PM May 10, 2024 IST | Khushbu Goyal
अरविंद केजरीवाल जेल से कब बाहर आंएगे‌  क्या शर्तों पर मिलेगी  आजादी   जानें पूरा प्रोसेस
Arvind Kejriwal Delhi Liquor Policy Case

Arvind Kejriwal Releasing From Tihar Jail: दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। वे एक जून तक जेल से बाहर रहेंगे और उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। 21 दिन के दौरान वे लोकसभा चुनाव 2024 जीतने के लिए अपनी आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार करेंगे। केजरीवाल को जमानत मिलते ही आम आदमी पार्टी जश्न में डूब गई है।

लेकिन सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल जेल से कब बाहर आएंगे? क्या उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान बयान देने का आजादी मिलेगी? क्या उन्हें शर्तों के साथ जमानत मिली है? इन सवालों के जवाब देशभर की जनता और आम आदमी पार्टी के वर्कर समर्थक जानना चाहते हैं। आइए जानते हैं कि जमानत के आदेश होने के बाद जेल से बाहर आने का प्रोसेस क्या रहता है?

यह भी पढ़ें:Arvind Kejriwal Bail: अरविंद केजरीवाल को जमानत से लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा?

यह है केजरीवाल की रिहाई का प्रोसेस

- सुप्रीम कोर्ट का रिटन ऑर्डर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचेगा।
- राउज एवेन्यू कोर्ट जमानत की शर्तें तय करेगी।
- बेल बॉन्ड भरा जाएगा और रिलीज ऑर्डर तैयार होंगे।
- रिलीज ऑर्डर तिहाड़ जेल तक पहुंचाए जाएंगे।
- रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद तिहाड़ से केजरीवाल छोड़े जाएंगे।

यह भी पढ़ें:Arvind Kejriwal को जमानत मिली, एक जून तक जेल से बाहर रहेंगे

4 जून तक के लिए मांगी थी जमानत

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने 4 जून तक के लिए जमानत की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक जून तक के लिए जमानत दी। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। बता दें कि ED ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले का आरोपी बताते हुए गिरफ्तार किया था। 21 मार्च की रात से वे ED की गिरफ्त में हैं। एक अप्रैल से वे तिहाड़ जेल में हैं।

ED ने किया था जमानत का विरोध 

बता दें कि बीते दिन ED ने अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए हलफनामा दायर किया था। इसमें कहा गया था कि चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को जमानत देना ठीक नहीं है। जेल में कैद अन्य राजनेता भी जमानत मांगेंगे। चुनाव प्रचार करना मौलिक और संवैधानिक अधिकार नहीं है। वहीं AAP ने प्रवर्तन निदेशालय के हलफनामे पर आपत्ति जताई थी।

यह भी पढ़ें:सालार का बेटा, किसी के बाप की नहीं सुनता…Asaduddin Owaisi का भाई अकबरुद्दीन पर बड़ा बयान

Tags :
tlbr_img1 दुनिया tlbr_img2 ट्रेंडिंग tlbr_img3 मनोरंजन tlbr_img4 वीडियो