बिना नंबर प्लेट के स्कूटी चलाना 'क्राइम' नहीं! धोखाधड़ी के केस में आया हाई कोर्ट का बड़ा ऑर्डर
Driving Vehicle Without Number Plate Not Cheating: बिना नंबर प्लेट के टू व्हीलर चलाना किसी के साथ धोखाधड़ी करना नहीं है। यह टिप्पणी करते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक मामले में बड़ा आदेश सुनाया है। दरअसल, जस्टिस के सुजाना की पीठ ने एक टू व्हीलर ड्राइवर के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 में दर्ज एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया है। बता दें इस धारा में किसी के साथ धोखाधड़ी या बेईमानी करने पर मुकदमा दर्ज किया जाता है।
बिना नंबर प्लेट के टू व्हीलर चलाना धोखाधड़ी नहीं
अदालत ने अपने आदेश में साफ कहा कि पेश मामले में वाहन चालक बिना नंबर प्लेट के अपना टू व्हीलर चला रहा था, जो किसी भी तरह धोखाधड़ी के अंतर्गत नहीं आता है। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर को आईपीसी की धारा 420 में दर्ज करते हुए ये नहीं बताया गया कि आरोपी ने किसके साथ चीटिंग की।
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पुलिस की दलीलों पर कोर्ट का ये था रुख
सुनवाई के दौरान पुलिस की दलीलों के बाद अदालत ने इस मामले में मोटर व्हीकल एक्ट के Section 80(a) पर जोर दिया, जिसके तहत वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन करने की बात कही गई है और इसमें वाहन के बिना नंबर प्लेट के चलाने के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया है।
क्या था पूरा मामला
पेश मामले में पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि चारमीनार इलाके में टू व्हीलर ड्राइवर को जांच के लिए रोका गया। जांच में उसके टू व्हीलर पर नंबर प्लेट नहीं मिली, इसके बाद उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी, और मोटर व्हीकल एक्ट के Section 80(a) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। बता दें इसी एफआईआर को टू व्हीलर मालिक ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
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