13 लड़कियों के यौन शोषण के आरोपी की मौत, पिता हादसे में मारे गए; तमिलनाड़ु में फर्जी NCC कैंप कांड
Sexual Harassment Accused Committed Suicide: तमिलनाड़ु में फर्जी NCC कैंप में 13 लड़कियों का यौन शोषण करने वाले ने सुसाइड कर ली है। गत 19 अगस्त की सुबह उसे गिरफ्तार किया गया था और मेडिकल के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाया गया था, लेकिन उसने पुलिस की हिरासत से भागने की कोशिश की। इस दौरान वह गिर गया और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया, लेकिन बीती रात उसने जहर खा लिया और आज सुबह उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दूसरी ओर आरोपी शिवरामन के पिता अशोक कुमार की भी गुरुवार रात को कावेरीपट्टिनम में मोपेड से गिरने के बाद दुर्घटना में मौत हो गई। वह नशे की हालत में घर लौट रहे थे। पुलिस अधीक्षक पी. थंगादुरई ने दोनों मामलों की पुष्टि की है।
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परिवार को सौंपे गए दोनों शव
पुलिस अधीक्षक पी. थंगादुरई ने बताया कि आरोपी का नाम शिवरामन था। मेडिकल जांच से पहले कुछ घंटों के दौरान शिवरामन ने गवाही दी थी कि उसने गिरफ्तारी से 2 दिन पहले आत्महत्या करने का प्रयास किया था। डॉक्टरों ने ब्लड टेस्ट और अन्य जांच की तो पता चला कि उसने 2 दिन पहले आत्महत्या करने का प्रयास किया था। इसलिए डायलिसिस की आवश्यकता पड़ने पर उसे सलेम सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। वह डायलिसिस पर था और बाद में उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। शिवरामन ने कथित तौर पर एक महीना पहले भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी। शिवरामन विवाहित था और उनकी 3 साल की एक लड़की थी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह एक हादसा था। पोस्टमार्टम कराकर दोनों शव परिजनों को दे दिए गए हैं।
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क्या है मामला?
बता दें कि गत 19 अगस्त को तमिलनाडु में कृष्णागिरी शहर में फर्जी NCC कैंप लगने का मामला सामने आया था। इतना ही नहीं, कैंप में 13 नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण भी हुआ। मामले में शिकायत मिलने पर पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें कैंप का आयोजक, स्कूल के प्रिंसिपल, 2 टीचर और एक पत्रकार शामिल था। जांच करने पर पता चला कि प्राइवेट स्कूल के पास NCC कैंप लगाने की मान्यता नहीं थी और कैंप के आयोजकों का बैकग्राउंड चेक किए बिना, परमिशन लिए बिना कैंप लगाया गया। 3 दिन चले कैंप में 41 स्टूडेंट्स शामिल हुए, जिनमें 17 छात्राएं थी। तमिलनाडु पुलिस के DSP पी. थंगादुरई ने पीड़ितों के बयान दर्ज किए तो उन्होंने बताया कि ऑडिटोरियम में कैंप लगा था, लेकिन कैंप से बाहर बुलाकर उनका यौन शोषण किया गया। शिकायत की तो स्कूल प्रशासन ने चुप रहने को कहा। आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है।
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