होमखेलवीडियोधर्म मनोरंजन..गैजेट्सदेश
प्रदेश | हिमाचलहरियाणाराजस्थानमुंबईमध्य प्रदेशबिहारदिल्लीपंजाबझारखंडछत्तीसगढ़गुजरातउत्तर प्रदेश / उत्तराखंड
ज्योतिषऑटोट्रेंडिंगदुनियावेब स्टोरीजबिजनेसहेल्थExplainerFact CheckOpinionनॉलेजनौकरीभारत एक सोचलाइफस्टाइलशिक्षासाइंस
Advertisement

3 दलितों की हत्या के केस में 4 को फांसी, 7 को उम्रकैद, 10 साल पहले हुआ था हत्याकांड

Madurai News: तमिलनाडु के मदुैरे स्थित एक कोर्ट ने 10 साल पुराने दलित हत्याकांड मामले में 4 आरोपियों को मृत्यु दंड और 7 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान 3 आरोपियों की मौत हो गई थी।
08:28 AM Sep 27, 2024 IST | Rakesh Choudhary
Tamil Nadu Dalit murder Case
Advertisement

Tamil Nadu Dalit murder Case: तमिलनाडु के मदुरै स्थित तिरुनेलवेली की एक कोर्ट ने गुरुवार 26 सितंबर को तीन दलितों की हत्या के मामले में 4 आरोपियों को मृत्युदंड और 7 अन्य लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने 2014 में इस हत्याकांड को अंजाम दिया था।

Advertisement

जानकारी के अनुसार के मुरुगन 40, आर वेणुगोपाल 42 कोयंबटूर जिले के एक गांव में उदयपंकुलम में मजदूरी का काम करते थे। दोनों मजदूर एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। शादी समारोह में शामिल होने के बाद दोनों को ले जाने के लिए मुरुगन का भाई कालीराज बाइक लेकर आया। कालीराज दोनों को बाइक पर लेकर घर जा रहा था इस दौरान 2 दर्जन के करीब लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में तीनों दलितों की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए सभी युवकों को अरेस्ट कर लिया।

कोर्ट ने सुनाई ये सजा

पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी और एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। मामले में 3 आरोपियों की मुकदमे के दौरान मौत हो गई जबकि 11 अन्य को कोर्ट ने 24 सितंबर को दोषी ठहराया था। इसके बाद कोर्ट ने गुरुवार 26 सितंबर को सभी 11 आरोपियों की सजा का ऐलान कर दिया। कोर्ट ने मामले में 4 आरोपियों को मृत्युदंड और 7 को आजीवन जेल की सजा सुनाई।

ये भी पढ़ेंः बांग्लादेशी एडल्ट स्टार Arohi Barde कौन? जो ठाणे से हुईं गिरफ्तार, फर्जी पासपोर्ट से जुड़ा मामला

Advertisement

रेप-दुष्कर्म के आरोपी को मौत की सजा

उधर कोलकाता में पाॅक्सो एक्ट के तहत जेल में बंद एक शख्स को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। दोषी युवक गैस डिलीवरी का काम करता था। जिसने मार्च 2023 में मकान मालिक की 7 साल की बेटी की रेप के बाद हत्या कर दी थी। मामले में दोषी के खिलाफ उसकी पत्नी ने ही गवाही दी थी। यह भी सामने आया कि किसी तांत्रिक के कहने पर वादात को अंजाम दिया गया था और बच्ची की गला घोंटकर हत्या की गई थी।

ये भी पढ़ेंः चक्रवाती तूफान अगले 12 घंटे में बदलेगा तेवर; 7 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, क्या दिल्ली में बरसेंगे बादल?

Open in App
Advertisement
Tags :
dalitsDeath Penaltymadurai newsMurder
Advertisement
Advertisement