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बेटिकट यात्रियों ने रेलवे को क‍िया मालामाल! 5 साल में 350.69 करोड़ रुपये की कमाई

Indian Railway Latest News : बेटिकट यात्रियों ने भारतीय रेलवे को मालामाल कर दिया। सिर्फ पश्चिमी रेलवे ने पिछले 5 साल में 350.69 करोड़ रुपये की कमाई की। आरटीआई के तहत इंडियन रेलवे ने यह जानकारी दी है।
06:13 PM Oct 14, 2024 IST | Deepak Pandey
बेटिकट यात्रियों ने रेलवे को क‍िया मालामाल  5 साल में 350 69 करोड़ रुपये की कमाई
बेटिकट यात्रियों ने रेलवे को क‍िया मालामाल! (File Photo)

Indian Railway News : देशभर में इंडियन रेलवे का नेटवर्क फैला हुआ है, जिसमें प्रतिदिन लाखों लोग यात्रा करते हैं। इस दौरान कई यात्री बिना टिकट ट्रेन में सफर करते हुए पकड़े जाते हैं। इस पर भारतीय रेलवे की ओर से बेटिकट यात्रियों पर जुर्माना भी लगाया जाता है। अगर पश्चिमी रेलवे की बात करें तो पिछले 5 साल में बेटिकट यात्रियों से 350.69 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला गया।

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वेस्टर्न रेलवे के ट्रैफिक अकाउंट ऑफिस ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत एक आवेदन के जवाब में बेटिकट यात्रियों से वसूले गए जुर्माने की जानकारी दी। RTI के तहत मिली जानकारी के अनुसार, वेस्टर्न रेलवे ने 2019-20 और 2023-24 के बीच बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए यात्रियों से 3,50,69,07,815 रुपये का जुर्माना वसूला।

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जानें कब-कब कितने वसूले गए जुर्माने

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कोविड-19 महामारी के दौरान जब कई ट्रेनें रद्द की गई थीं, तब 2020-21 में 7.37 करोड़ रुपये वसूले गए जुर्माने में वृद्धि देखी गई, जो 2022-23 में 145.42 करोड़ रुपये और 2023-24 में 128.98 करोड़ रुपये हो गई। हालांकि, आईटीआई के तहत यह जानकारी नहीं मिली कि बिना टिकट यात्रियों की संख्या क्या थी, क्योंकि इस तरह के आंकड़े पश्चिमी रेलवे द्वारा एकत्रित नहीं किए जाते हैं।

पश्चिमी रेलवे में 6 डिवीजन शामिल

पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई के चर्चगेट स्टेशन पर स्थित है। इसके अंतर्गत गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र और राजस्थान के कुछ इलाके आते हैं। इसमें 6 डिवीजन शामिल हैं, जिसमें मुंबई, वडोदरा, अहमदाबाद, रतलाम, राजकोट और भावनगर, जिनमें मुंबई और अहमदाबाद सबसे बड़े हैं।

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बेटिकट यात्रियों को कितना देना पड़ता है हर्जाना

बेटिकट पकड़े जाने पर यात्रियों को कम से कम 250 रुपये का जुर्माना और टिकट की कीमत भी देनी पड़ती है। भुगतान न करने वालों को रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के हवाले किया जा सकता है और रेलवे अधिनियम की धारा 137 के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है।

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