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इंदौर से नामांकन वापस लेकर अक्षय ने फोड़ा था 'बम', कार्रवाई के लिए हाई कोर्ट पहुंची कांग्रेस

Indore Congress Candidate Akshay Bam: इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम ने अपना नामांकन वापस लिया था। जिसके बाद अब कांग्रेस ने हाई कोर्ट का रुख किया है। इंदौर सीट से 45 साल के अक्षय को कांग्रेस ने भाजपा के कैलाश विजयवर्गीय के सामने उतारा था। जिन्होंने बाद में चुनाव से हटने का फैसला किया। बाद में वे बीजेपी में भी आ गए।
11:33 AM Apr 30, 2024 IST | News24 हिंदी
इंदौर से नामांकन वापस लेकर अक्षय ने फोड़ा था  बम   कार्रवाई के लिए हाई कोर्ट पहुंची कांग्रेस
इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय ने वापस लिया था नामांकन।

MP Lok Sabha Election 2024 : इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन वापस लेने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। यहां से अक्षय बम ने अपना नाम वापस लिया था। जिसके बाद अब कांग्रेस ने मोती सिंह को सिंबल देने की मांग की है। मामले की सुनवाई आज ही होगी। कांग्रेस की ओर से कानून का हवाला दिया गया है। बताया है कि अगर नामांकन निरस्त हो, तो अपने आप ही डमी कैंडिडेट को सिंबल मिल जाता है।

वहीं, अक्षय कांति बम के खिलाफ इंदौर की एक अदालत ने 17 साल पहले दर्ज की गई एफआईआर में हत्या प्रयास की धारा जोड़ने के आदेश दिए हैं। मामले में अक्षय के पिता भी आरोपी हैं। कोर्ट ने 10 मई को आरोपियों को पेश होने के आदेश दिए हैं। अक्षय ने इंदौर सीट से सोमवार को कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया था। 29 अप्रैल नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख थी। अक्षय ने चुनाव से हटने का ऐलान किया था।

बढ़ सकती हैं अक्षय की मुश्किलें

इंदौर की कोर्ट में कारोबारी अक्षय के खिलाफ जमीन विवाद का केस चल रहा है। कोर्ट ने ये फैसला 24 अप्रैल को सुनाया था। इसके सिर्फ 5 दिन बाद ही अक्षय ने अपनी उम्मीदवारी वापस लेकर सबको चौंका दिया। पुलिस के अनुसार 4 अक्टूबर 2007 को मामला दर्ज किया गया था। जिसमें अक्षय, उनके पिता कांतिलाल समेत कई लोगों पर हमला करने का आरोप है। मामले में यूनुस पटेल की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। जिसको मंजूर कर लिया गया है। मामले में सुरक्षा एजेंसी के मालिक सतवीर सिंह शिकायतकर्ता हैं।

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गोलीबारी के आरोपी सतवीर सिंह की मौत हो चुकी है। जबकि दो आरोपी सोहन और मनोज फरार हैं। पुलिस को वारदात के बाद एक खोखा भी मिला था। जिसके बाद जांच में कई नाम एड किए गए। मामले में अब आरोपियों को 10 मई को पेश होने के आदेश दिए गए हैं।

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