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Lok Sabha Election 2024: चुनाव आयोग की सख्त हिदायत, एग्जिट पोल को लेकर जारी किए निर्देश

Lok Sabha Election 2024: भारत निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार, 19 अप्रैल से सुबह 7 बजे से लेकर 1 जून की शाम 6:30 बजे तक, चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की एग्जिट पोल का प्रचार-प्रसार पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।
05:13 PM Mar 31, 2024 IST | Pooja Mishra
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Lok Sabha Election 2024

Lok Sabha Election 2024: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना के अनुसार, पूरे देश में 2024 के तहत लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके तहत, 19 अप्रैल से सुबह 7 बजे से लेकर 1 जून की शाम 6:30 बजे तक, चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की एग्जिट पोल का प्रचार-प्रसार पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। इस बारे में जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने राज्य के सभी निर्वाचन अधिकारियों को दी है।

निर्वाचन आयोग की अधिसूचना

पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि प्रदेश में आचार संहिता के दौरान 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से 1 जून की शाम 6:30 बजे तक चुनाव से जुड़े किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का प्रचार-प्रसार प्रतिबंध रहेगा। इसमें प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम का प्रकाशन और प्रमोशन भी शामिल है। इसके साथ ही इस अधिसूचना में साफ-साफ कहा गया है कि चुनाव के दौरान सभी मतदान क्षेत्रों में वोटिंग समाप्त हो जाने के बाद 48 घंटों तक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या वोटिंग सर्वे के रिजल्ट समेंत किसी भी तरह के चुनाव संबंधी मामलों का प्रदर्शन भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

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क्या है प्रावधान?

बता दें कि, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति, कोई निर्गम मत सर्वे नहीं कर सकता है। इस अवधि के दौरान अगर कोई व्यक्ति निर्गम मत सर्वे का रिजल्ट प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए प्रकाशित करता है तो उस व्यक्ति को इस अवधि के दौरान कारावास में रखा जाएगा। इसके अलावा उसे 2 साल तक की सजा और जुर्माना भी हो सकता हैं।

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