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MP सरकार का ऐलान, भोपाल में 4 दिन तक रहेगा स्थानीय अवकाश; जानें कब-कब रहेगी छुट्टी

Local Holidays In Bhopal: राज्य सरकार ने साल 2024 के लिए भोपाल जिले में चार स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं। वहीं, सार्वजनिक छुट्टियों में भी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे।
03:36 PM Aug 29, 2024 IST | Deepti Sharma
mp सरकार का ऐलान  भोपाल में 4 दिन तक रहेगा स्थानीय अवकाश  जानें कब कब रहेगी छुट्टी
LOCAL HOLIDAYS IN MP

Local Holidays In Bhopal: राज्य सरकार ने साल 2024 के लिए भोपाल जिले में चार स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं, इसमें अनंत चतुर्दशी, महाअष्टमी, भाईदूज और भोपाल गैस ट्रेजेडी पर लोकल हॉलीडे रहेगी। आपको बता दें तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने 10 दिन पहले सीएम को इस संबंध में पत्र लिखा था। इन सभी अवकाश वाले दिनों पर सरकारी कार्यालय और संस्थाएं बंद रहेंगी। भोपाल जिले के लिए चार स्थानीय अवकाश घोषित किए गए हैं। 17 सितम्बर 2024 को अनंत चतुर्दशी, 11 अक्टूबर को दशहरा का दूसरा दिन (दुर्गा विसर्जन), 01 नवंबर को दीपावली का दूसरा दिन के लिए पूरे भोपाल जिले में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। भोपाल गैस त्रासदी स्मृति दिवस (Bhopal Gas Tragedy Memorial Day) 03 दिसम्बर 2024 को केवल भोपाल शहर के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।

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10 दिन पहले लिखा था पत्र

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री मोहन यादव और मुख्य सचिव वीरा राणा को 10 दिन पहले पत्र लिखकर अवकाश की मांग की थी। संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने कहा कि सामान्य तौर पर स्थानीय अवकाश जनवरी में ही घोषित हो जाते हैं, लेकिन इसबार सामान्य प्रशासन विभाग ने अब तक घोषणा नहीं की थी। इसी को लेकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को 5 मार्च को पत्र लिखा गया था। अब सरकार ने आदेश जारी किया है।

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पब्लिक हॉलीडे में भी खुले रहेंगे सरकारी कार्यालय

आचरण संहिता के तहत कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सार्वजनिक छुट्टियों में भी सरकारी कार्यालय खुले रखने व कर्मचारियों की छुट्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सभी प्रकार के अवकाश निर्वाचन काम संपन्न होने तक कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति लेनी होगी। कौशलेंद्र विक्रम सिंह के अनुसार, अगर किसी को सरकारी काम से मुख्यालय से बाहर जाना है, तो उसकी अनुमति भी कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी से लेनी होगी। इसके अलावा जो कर्मचारी मेडिकल छुट्टी पर है, उनके अवकाश मेडिकल बोर्ड की मंजूरी के बाद ही माने जाएंगे।

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