उज्जैन महाकाल मंदिर के प्रसाद पैकेट का विवाद पहुंचा हाई कोर्ट, क्या है पूरा मामला
Mahakaleshwar Temple Prasad Packets Row: उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं को दिए जाने वाले प्रसिद्ध प्रसाद लड्डू के पैकेट को लेकर हुआ विवाद अब हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए इंदौर हाई कोर्ट ने महाकालेश्वर प्रबंधक समिति को आदेश देते हुए 3 महीने के अंदर इस मामले का समाधान करने को कहा है। वहीं मंदिर के प्रबंधक समिति ने कोर्ट के आदेश को लेकर कहा कि वह याचिकाकर्ता के आवेदन पर जल्द ही काम शुरू करेंगे और निर्णय लेंगे।
*महाकाल के प्रसाद पैकेट पर मंदिर की फोटो पर विवाद:* हाईकोर्ट ने कहा-मंदिर समिति 3 महीने में निराकरण करे, मामले की प्रधानमंत्री से भी शिकायत https://t.co/0pEcY5tObq
— Munish Om Prakash Singh (@OmMunish) April 27, 2024
होता है सनातन धर्म का अपमान
बता दें कि महाकाल मंदिर के लड्डू प्रसाद के पैकेट पर भगवान की फोटो और ॐ छापा हुआ है। श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करने के बाद पैकेट को कचरे या डस्टबिन में फेंक देते हैं। इससे आस्था के साथ खिलवाड़ होता है। इसी उज्जैन के महाकाल मंदिर के लड्डू प्रसादी के पैकेट पर ओम्कारेश्वर और ॐ छापने को लेकर इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच में 19 अप्रैल को याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि महाकाल मंदिर के लड्डू प्रसाद के पैकेट पर भगवान की फोटो और ॐ छपे फोटो को भक्त इस्तेमाल के बाद कचरे में फेंक देते हैं। इससे सनातन धर्म का अपमान होता है।
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महाकालेश्वर प्रबंधक समिति को हाई कोर्ट का आदेश
वकील ने बताया कि उन्होंने इस बात को लेकर 2 बार महाकाल मंदिर समिति को आवेदन दिया था, लेकिन वहां इस आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद 19 अप्रैल को इंदौर हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की गई। कोर्ट ने 24 अप्रैल को इस याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने महाकालेश्वर प्रबंधक समिति को 3 महीने के अंदर इस मामले का समाधान करने का आदेश दिया है।