CM भजनलाल शर्मा को कोर्ट से मिली राहत, विदेश जाने का रास्ता हुआ साफ, जानें क्या है पूरा मामला
CM Bhajanlal Sharma Gopalgarh Kand: राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। बुधवार को एडीजे अदालत ने उन्हें विदेश जाने की सर्शत अनुमति दी। कोर्ट ने शर्त में कहा है कि सीएम को विदेश से वापस आने की सूचना कोर्ट में देनी होगी। कोर्ट ने उन्हें विदेश जाने से पहले यात्रा का विवरण देने का भी आदेश दिया है। यानी अब सीएम भजनलाल शर्मा का विदेश जाने का रास्ता साफ हो गया है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, पिछले महीने भजनलाल शर्मा बिना कोर्ट की अनुमति के विदेश चले गए थे। इसे लेकर काफी बवाल मचा था। कांग्रेस ने भी हमलावर होकर कई सवाल दागे थे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल उठाते हुए कहा था कि सीएम ने कोर्ट की अवमानना की है। अगर सीएम कानून से खिलवाड़ करेंगे तो आमजन में क्या संदेश जाएगा?
कोर्ट ने किए थे सवाल
एक वकील ने भी सीएम के विदेश दौरे पर सवाल उठाकर कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिसमें वकील ने भजनलाल शर्मा के खिलाफ चल रहे पुराने मुकदमे का हवाला देते हुए इसे अदालत की जमानत शर्तों की अवमानना बताया था। वकील का कहना था कि गोपालगढ़ कांड में भजनलाल शर्मा, गृह राज्यमंत्री जवाहर बेढम के अलावा कई लोगों को 10 सितम्बर 2013 को सशर्त अग्रिम जमानत दी गई थी। जमानत की शर्त के अनुसार, आरोपी न्यायालय की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकते। इस पर एडीजे कोर्ट ने उनसे जवाब-तलब किए थे। ऐसे में भजनलाल शर्मा ने फिर से विदेश जाने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी थी। उसी पर ये आदेश दिया गया है।
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गोपालगढ़ कांड में आरोपी हैं भजनलाल शर्मा
भरतपुर जिले के तहत आने वाले गोपालगढ़ में 14 सितंबर 2011 को दो पक्षों के बीच विवाद और हिंसा हुई थी। इसमें पुलिस फायरिंग में 10 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। इस मामले के बाद राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ गया था। मामले में भजनलाल शर्मा अग्रिम जमानत पर हैं। गोपालगढ़ कांड की जांच सीबीआई कर रही है।
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