Video: 'पाकिस्तान जिंदाबाद' कहने वाले फैजान की सजा शुरू, 21 बार बोला-‘भारत माता की जय’
Bhopal Viral Video : सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर भारत माता की जय के नारे लगा रहा है। इस शख्स का नाम फैजल उर्फ फैजान है। फैजल ने ये नारे अपने मन से नहीं लगाए हैं बल्कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उसे सजा सुनाई है। हाई कोर्ट के आदेशानुसार ये फैजल ने राजधानी भोपाल के मिसरोद पुलिस स्टेशन पहुंचकर 21 बार ' भारत माता की जय ' कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी।
आखिर फैजल ने ऐसा क्यों किया?
15 अक्टूबर को, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 'पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद' के नारे लगाने के आरोपी फैजल को जमानत दी थी लेकिन साथ में शर्त रखी थी कि जब तक मुकदमा चलेगा तब तक उसे महीने में दो बार मिसरोद पुलिस स्टेशन जाना होगा और हर बार ' भारत माता की जय ' कहते हुए 21 बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देनी होगी।
आदेश में कहा गया है कि वह मुकदमे के खत्म होने तक हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच भोपाल के मिसरोद थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। इसके साथ ही वहां फहराए गए राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार सलामी देगा और 'भारत माता की जय' का नारा लगाएगा।"
भोपाल के फैजान ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया... कोर्ट ने सजा सुनाई हर मंगलवार 21 बार भारत माता की जय बोलना है और तिरंगे को सलामी देना होगा, फैजान के थाने पहुंचने से पहले वहां रंग रोगन भी हो गया pic.twitter.com/OETc1Jpbok
— Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) October 22, 2024
मप्र उच्च न्यायालय जबलपुर की मुख्य पीठ के निर्देश का पालन करते हुए फैजल महीने का चौथा मंगलवार होने के कारण थाने पहुंचा और ' भारत माता की जय ' के नारे लगाने के साथ ही 21 बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो पुलिस थाने के अधिकारी इसकी जानकारी कोर्ट को देंगे। थाने के पुलिसकर्मियों ने बताया कि हमने इस प्रक्रिया की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की है और इसकी रिपोर्ट अदालत को भेजेंगे।
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वहीं आरोपी फैजल का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन कर रहा हूं और करता रहूंगा। मैं भारत में रहता हूं और भारत माता की जय कहूंगा। मैं इस तथ्य को स्वीकार करता हूं कि पहले गलती हुई थी, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैं दूसरों से भी कहता हूं कि ऐसे वीडियो न बनाएं। जानकारी के मुताबिक, आरोपी फैजल उर्फ फैजान के खिलाफ इसी साल 17 मई को मिसरोद थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 153 बी के तहत मामला दर्ज किया गया था और तब से वह हिरासत में था।