whatsapp
For the best experience, open
https://mhindi.news24online.com
on your mobile browser.

Gyanvapi Mosque: सुप्रीम कोर्ट से मस्जिद पक्ष को राहत नहीं, व्यास जी तहखाने में जारी रहेगी पूजा

Gyanvapi Mosque: मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ज्ञानवापी में अपनी-अपनी जगह पर पूजा और नमाज जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद कमेटी ने याचिका दाखिल की है, जिसमें व्यास जी में पूजा पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है।
03:17 PM Apr 01, 2024 IST | Amit Kasana
gyanvapi mosque  सुप्रीम कोर्ट से मस्जिद पक्ष को राहत नहीं  व्यास जी तहखाने में जारी रहेगी पूजा

Gyanvapi Mosque: ज्ञानवापी मामले में व्यास जी तहखाने में पूजा पर फिलहाल रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। इसके अलावा अदालत ने पूजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर हिंदू पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब जूलाई के तीसरे हफ्ते में मामले की अगली सुनवाई होगी।

ज्ञानवापी पर कोर्ट का क्या फैसला

मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ज्ञानवापी में अपनी-अपनी जगह पर पूजा और नमाज जारी रहेगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद कमेटी ने याचिका दाखिल की है। इस याचिका में व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष को मिली पूजा करने की अनुमति पर रोक लगाने की मांग की है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इस याचिका पर मस्जिद पक्ष के वकील ने अपनी दलीलें रखी। जिसके बाद अदालत ने फिलहाल व्यास जी में पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

मस्जिद पक्ष की अदालत से क्या है मांग

सुनवाई के दौरान मस्जिद पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने ज्ञानवापी में पूजा करने की तैयारियों के लिए प्रशासन को एक हफ्ते का समय दिया था लेकिन सरकार ने तुरंत पूजा शुरू करवा दी। उनका आग्रह था कि शीर्ष अदालत को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और परिसर में पूजा पर रोक लगाने का आदेश देना चाहिए।

ये भी पढ़ें: ‘मोदी’ के खिलाफ बन गया एक और गठबंधन, लोकसभा चुनाव में बढ़ेंगी मुश्किलें?

पूजा और नमाज दोनों रहेंगी जारी

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मस्जिद में उत्तर दिशा से प्रवेश किया जाता है, वहीं, व्यास जी के तहखाने में दक्षिण से ऐसे में दोनों से एक-दूसरे पर कोई असर नहीं है। ऐसे में कोर्ट यह निर्देश देता है कि पूजा और नामज दोनों अपनी-अपनी जगहों पर जारी रहे।

Tags :
tlbr_img1 दुनिया tlbr_img2 ट्रेंडिंग tlbr_img3 मनोरंजन tlbr_img4 वीडियो