उत्तराखंड: खाने में थूकने पर 100000 लाख जुर्माना, 3 साल तक की हो सकती है जेल
Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खाद्य पदार्थो पर थूकने के मामले में सख्त कदम उठाया है। सरकार ने ऐसी घटनाओं को 'Thook Jihad' का नाम देते हुए आरोपी के खिलाफ 25000 रुपये से 100000 लाख रुपये तक के जुर्माना और 3 साल तक की सजा की गाइडलाइन जारी की है। जानकारी के अनुसार सीएम ने राज्य के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार को इस तरह की घटनाओं पर नियमों के अनुसार सख्त कार्यवाही करने का आदेश दिया है।
बता दें हाल ही में उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों से खाने-पीने के सामान में थूकने और पेशाब करने के मामले सामने आए थे। इंटरनेट पर ऐसी वीडियो आए दिन वायरल होती रहती हैं। बता दें कि यूपी सरकार ने मंगलवार को ही इस मामले में सख्त कानून बनाने का ऐलान किया है। बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत के निर्देशानुसार खाद्य संरक्षा विभाग ने इसे लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है।
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उत्तराखण्ड पुलिस एक्ट की धारा 81 के अंतर्गत दर्ज होगा मामला
जानकारी के अनुसार खाने में थूकने आदेश पेशाब करने संबंधी घटनाएं अब अपराध की श्रेणी में आएंगी। इन घटनाओं को अब उत्तराखण्ड पुलिस एक्ट की धारा 274 BNS और उत्तराखण्ड पुलिस एक्ट की धारा 81 के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नई गाइडलाइन में बताया गया है कि इस तरह की घटनाओं से अगर धार्मिक, मूलवंशीय या भाषायी भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो इन मामलों को धारा 196 (1) (बी) अथवा 299 के अंतर्गत भी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पकड़े गए तो हो सकती है जेल
बता दें 299 के अनुसार धर्म या उस वर्ग की धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन करने पर किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाने का प्रावधान है।
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