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Video : अब धोखा देने पर उम्रकैद, Love Jihad Bill में क्या-क्या बदला? 5 पॉइंट में समझें सबकुछ

UP Love Jihad Amendment Bill : उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर नकेल कसने के लिए सीए योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में लव जिहाद संशोधित बिल पेश किया, जोकि पारित हो गया। इसे लेकर विपक्ष ने योगी सरकार पर निशाना साधा है।
10:35 PM Jul 30, 2024 IST | Deepak Pandey
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UP Love Jihad Amendment Bill : उत्तर प्रदेश में विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मंगलवार को अनुपूरक बजट पेश किया। यूपी विधानसभा से लव जिहाद रोकथाम का बिल पास हो गया। अब धोखा देने पर उम्रकैद होगी। इसे लेकर विपक्ष ने इसे 'मुस्लिम विरोधी' बताया। 5 पॉइंट में समझते हैं कि लव जिहाद संशोधित बिल में क्या खास है?

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क्या हुआ बदला?

कोई लड़का पहना छिपाकर किसी लड़की से शादी करता है। झूठ बोलकर और धोखा देकर धर्म परिवर्तन कराता है। महिला को धोखे में फंसाकर धर्मांतरण कराता है। अपनी पहचान छुपाकर महिला से शारीरिक संबंध बनाता है। लव जिहाद रोकथाम कानून के तहत ऐसे मामलों में आरोपियों को अब 20 साल की कैद या उम्रकैद की सजा होगी। यह कानून विदेशी या अवैध संस्थाओं से फंडिंग पर शिकंजा कसेगा।

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पहले के कानून में क्या था?

इस मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट से निचली अदालत में नहीं होगी। यह अपराध गैर जमानती है। इससे पहले साल 2020 में इस पर पहला कानून बनाया गया था, जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान था। इसे लेकर विपक्ष ने योगी सरकार को घेरा। सपा ने कहा कि जब पहले कानून था तो फिर दोबारा क्यों? ये लोग सिर्फ हिंदू-मुस्लिम की राजनीति करते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, अपराध और पेपर लीक पर क्या हुआ?

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'लव जिहाद' पर नया कानून क्या?

'लव जिहाद' पर नया कानून क्या? विपक्ष ने सरकार को क्यों घेरा? पहले वाले कानून में क्या था? क्या होता है 'लव जिहाद'? यूपी विधानसभा में क्या बवाल हुआ? इन सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए पूरा वीडियो।

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